कोरोना पर बिहार सरकार के क्या नया निमय जारी हुआ जाने, शादी में कितने शामिल होंगे, 15 मई तक स्कुल बन्द, जाने और क्या है पाबंदिया
कोरोना पर बिहार सरकार की नई गाइडलाइंस , जानिए शादी में शामिल हो सकते हैं कितने मेहमान
बिहार में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार ने वायरस के नियंत्रण के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई तक सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। वहीं, इस अवधि में किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। हालांकि यह निर्देश बीपीएससी, एसएससी और तकनीकी चयन आयोग परीक्षा पर लागू नहीं होगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम और पार्क 15 मई तक बंद रहेंगे।
सूबे में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। सभी धार्मिक स्थलों पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लागू है। इसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है। श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति होगी। दफन और दाह संस्कार में अब 50 से घटाकर 25 व्यक्ति ही शामिल होंगे।
अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। बाहर से आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार ज्यादा मास्क दिए जाएंगे। अस्पतालों में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही किसी भी तरह की दवा की कमी नहीं होने देंगे।
कोरोना की वजह से बिहार में नाइट कर्फ्यू का ऐलान , 15 मई तक स्कूल बंद ; जानें और क्या पाबंदियां
सीएम ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। सभी तरह की दवा का इंतजाम किया जाएगा। होम आइसोलेशन में रहने वालों की मॉनिटरिंग की जाएगी। डेडिकेटिड कोविड हेल्थ संटेर बनेगा। स्वास्थ्यकर्मियों को एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। अनुमंडल स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा।
नीतीश ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में 15 मई तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस अवधि के दौरान किसी भी तरह की परीक्षा नहीं ली जाएगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पूल, पार्क और उद्यान भी 15 मई तक बंद रहेंगे।
सूबे में रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रेस्टारेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा। रात्रि 9 बजे तक ही होम डिलीवरी का संचालन होगा। सभी दुकान, मंडी सारे बाजार अब 7 बजे के बजाय 6 बजे बंद हो जाएगी।
सरकारी एवं निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक रहेगी। यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा। वहीं, दफन और दाह संस्कार के लिए सिर्फ 25 लोगों की अनुमति होगी।
श्राद्ध और शादी कार्यक्रम में सिर्फ 100 लोग तक अनुमति होगी। वहीं, मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा। भीड़-भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थान्तरित किया जा सकेगा।
नगर क्षेत्र एवं प्रखण्ड मुख्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जा सकती है। आवश्यक सेवाओं परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि में छूट रहेगी।

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